नियम और शर्तें

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यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयास किये गये हैं कि इस वेबसाइट की विषय-वस्तुि सटीक हो परंतु इसे विधि-विवरण नहीं समझा जाना चाहिए अथवा किसी विधिक प्रयोजनार्थ प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी संदेह अथवा अस्पष्टता की स्थिति में और उपयुक्तर व्यवसायिक परामर्श प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इसे आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ सत्यापन कर लें अथवा जांच लें।

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इन नियम एवं शर्तों की अनुपालना तथा अभिशासन भारतीय कानूनों के अनुरूप होगा। इन नियमों एवं शर्तों के संबंध में होने वाले कोई भी विवाद भारत के न्याोयालयों के न्यािय-निर्णयाधीन होंगे।

इस वेबसाइट पर दी गई किसी भी सूचना में हाइपर टेक्ट्के लिंक अथवा प्वा इंटर्स शामिल हो सकते हैं जो गैर-सरकारी/प्राइवेट संगठनों द्वारा तैयार एवं अनुरक्षित की जाती हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ये लिंक और प्वारइंटर्स केवल आपकी सुविधा और सूचनार्थ प्रदान कर रहा है। जब आप वेबसाइट से बाहर किसी लिंक का चयन करते हैं तो आप आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट से बाहर चले जाते हैं और यह बाहरी वेबसाइट के मालिकों/प्रायोजकों की गोपनीयता एवं सुरक्षा नीति के अध्यीधीन होता है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ऐसे सभी लिंक पृष्ठोंय की हर समय उपलब्धधता की गारंटी नहीं लेता है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

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खंडन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट का अनुरक्षण केवल सूचना के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। हालांकि सटीक और अद्यतन सूचना प्रदान करने का हरसंभव प्रयास किया गया है फिर भी मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गये परिपत्रों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि इनमें निहित किसी भी सूचना की सटीकता के संबंध में संदेह होने पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से सम्पसर्क करें।आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किये गये परिपत्रों की हार्ड प्रतियों एवं वेबसाइट पर डाले गये परिपत्रों की विषय-वस्तुय में कोई भी विवाद होने की स्थिति में हार्ड प्रति में दी गई सूचना को सही माना जाए और यह जानकारी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के ध्यासन में लाई जाए।

सूचना पट्ट