अनुसूचित जनजाति आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। गठन की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 186/2000, दिनांक 12.11.2000 द्वारा जारी की गयी है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठित है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का पद रिक्त है। 

आयोग के दायित्व:-

  1. अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, विकास के कार्यो का गुणात्मक मूल्यांकन करना।
  2. अनुसूचित जनजातियों के हित संवर्धन के लिये उपयुक्त नीतिगत् अनुशंसाएं करना।
  3. स्वप्ररेणा से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किन्हीं भी मामलों का संज्ञान लेकर व इसके निष्कर्षों से शासन को अवगत करना।

सूचना पट्ट