विभागीय दायित्व एवं कार्य

दायित्व:-

  1. सं‍विधान की पांचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिये प्रहरी के रूप में कार्य करना।
  2. अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये योजनाओं का संचालन।
  3. आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजन के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आबंटन उपलब्ध कराना नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
  4. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन।
  5. विशेष पिछड़े जनजाति समूहों के विकास के लिये योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
  6. विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
  7. पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन।

 

विभाग का कार्य:-

  1. विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
  2. आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
  3. उपयोजना क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं का संचालन।
  4. आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिये बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 33,41,15,64,77,49 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
  5. आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आबंटन को निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
  6. विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
  7. विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिये योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
  8. अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण-पत्रों का परीक्षण।
  9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण 1995 के राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा।

सूचना पट्ट